‘सार्वजनिक और व्यापारिक रेत खदानों में अभी भी 151 लाख मीट्रिक टन से अधिक रेत और बजरी उपलब्ध’

बलाचौर/चंडीगढ़,

पंजाब के खनन और भूमी- विज्ञान मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने आज 12 और सार्वजनिक रेत खदानें राज्य निवासियों को समर्पित की, जिससे राज्य भर में सार्वजनिक रेत खदानों की संख्या 72 हो गई है। इस पहल से लोगों को वाजिब दरों पर रेत और खनन सामग्री मिलनी यकीनी बनेगी।

ए.डी.बी. बेला ताजोवाल तहसील बलाचौर (ज़िला एस.बी.एस. नगर) में ज़िले की तीन रेत खदानों के उद्घाटन के उपरांत कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पहले ही 60 सार्वजनिक रेत खदानें और 38 व्यापारिक रेत खदानें चलाई जा रही हैं, जहाँ से आम लोगों को 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से रेत मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही कुल 150 सार्वजनिक और 100 व्यापारिक रेत खदानें खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कैबिनेट मंत्री द्वारा ज़िला एस.बी.एस. नगर में दुगरी/नियारा, खोजा/नियारा और ए.डी.बी. बेला ताजोवाल में तीन सार्वजनिक रेत खदानों का उद्घाटन किया गया जबकि ज़िला फिऱोज़पुर में अक्कूवाला, चांगली जदीद, चुगतेवाला-2 ममदोट उताड़, नाज़मवाला 1, 2 और 3 और गिल्लांवाला समेत 6 सार्वजनिक रेत खदानों और गाँव कैला (ज़िला मोगा), थंमूवाल रामपुर (जालंधर) और खानपुर (ज़िला अमृतसर) में एक-एक सार्वजनिक रेत खदान का उद्घाटन सम्बन्धित विधायकों और अधिकारियों द्वारा किया गया।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 47.65 लाख मीट्रिक टन की कुल सामथ्र्य वाली 72 सार्वजनिक रेत खदानों से अब तक 15.91 लाख मीट्रिक टन रेत निकाली जा चुकी है। इसी तरह 38 व्यापारिक रेत खदानों के कलस्टरों से 136 लाख मीट्रिक टन रेत निकालने की योजना बनाई गई है, जिसमें से 17 लाख मीट्रिक टन रेत और बजरी ही निकाली गई है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों सार्वजनिक और व्यापारिक रेत खदानों में अभी भी 151 लाख मीट्रिक टन से अधिक रेत और बजरी उपलब्ध है।

स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने कहा कि इन सार्वजनिक रेत खदानों के खुलने से बड़े स्तर पर आम लोग ख़ुद रेत की खुदाई करके रेत ले जा सकते हैं और बेच सकते हैं, जिससे बाज़ार में रेत की सप्लाई बढ़ेगी और रेत के मार्केट रेट भी घटेंगे।

ग़ैर-कानूनी खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए खनन और भूमी-विज्ञान मंत्री ने कहा कि ग़ैर-कानूनी खनन गतिविधियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जा रही है और राज्य में माइनिंग एक्ट और नियमों के अंतर्गत अप्रैल 2022 से जनवरी 2024 तक 945 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं।