पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग में 5994 ई.टी.टी. अध्यापकों की भर्ती सम्बन्धी दायर केस के जल्द निपटारे हेतु पंजाब सरकार द्वारा आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सी.एम. दायर कर केस के जल्द निपटारे की माँग की गई है।
हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की आगे की तारीख़ 4 मार्च, 2024 तय की है।
इस मामले सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 5994 अध्यापकों की भर्ती सम्बन्धी आज दायर सी.एम. के द्वारा विनती की गई है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्राईमरी अध्यापकों की बहुत ज़रूरत है इसलिए इस मामले को जल्द निपटाया जाए।
यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द मुकम्मल करने के लिए प्रयासशील है।